बेनामी संपत्ति मामले में शाहरुख खान को बड़ी राहत, IT के कुर्की आदेश को कोर्ट ने बताया आधारहीन

अभिनेता शाहरुख खान को बेनामी संपत्ति का लाभार्थी होने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया. इस मामले में आयकर विभाग के संपत्ति कुर्की के आदेश को अपीलीय न्यायाधिकरण ने आधारहीन बताया है. खान की यह संपत्ति महाराष्ट्र के अलीबाग में है. न्यायिक प्राधिकरण (एए) ने खान और एक कंपनी

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